HomePunjabसरकारी स्कूलों में मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

सरकारी स्कूलों में मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

Scholarship Scheme: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है जो सरकारी स्कूलों में 2016-2017 के मैट्रिक के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि देने की मांग करती है।

वकील एचसी अरोड़ा ने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2016-2017 में मैट्रिक परीक्षा में 80 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले माध्यमिक स्कूलों को छात्रवृत्ति (Scholarship) राशि नहीं दी है। ऐसे विद्यार्थी को पंजाब सरकार द्वारा 2013 में शुरू की गई डॉ. हरगोबिंद खुराना छात्रवृत्ति योजना के तहत अगले दो वर्षों की पढ़ाई के लिए 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।

Scholarship
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याचिकाकर्ता ने जाडला (एसबीएस नगर) सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 11 विद्यार्थियों की एक सूची प्रस्तुत की थी। छात्रवृत्ति राशि बहुत समय बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुनैना ने हाईकोर्ट को बताया कि बहुत से विद्यार्थी छात्रवृत्ति (Scholarship) नहीं मिलने से परेशान हैं।

याची पक्ष की दलील सुनने के बाद, हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी व जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने पंजाब राज्य को सुनवाई की अगली तारीख पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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