दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत सोमवार को 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले को 10 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है और साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के वकील को इससे संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति भी दी।
बीती 21 नवंबर को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। अभी वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिवाली के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली पुलिस पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलवाने के लिए घर लेकर पहुंचे थे।दिल्ली कोर्ट ने सिसोदिया को छोटी दिवाली के दिन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। पत्नी से मिलने के बाद वे फिर से पुलिस वाहन में तिहाड़ चले गए। इससे पहले हाईकोर्ट ने जून में भी उन्हें पत्नी सीमा से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन वह मुलाकात नहीं कर सके थे। उस समय पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं।
सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कल सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई की थी। कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई कर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दोनों मामलों में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं।
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी।दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। वह न्यायिक हिरासत में हैं और शुक्रवार को संबंधित अदालत में सिसोदिया को पेश किया गया। इस मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।