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Punjab समाचार: हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया क्योंकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में असफलता दिखाई..।

यह मामला हाईकोर्ट में लंबे समय से विचाराधीन था, लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से असंतोष व्यक्त किया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए एडीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. पंजाब के छह जिलों में 33 एफआईआर और इनमें 19 में भगोड़ा करार देने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही, हाईकोर्ट ने जिन एसएचओ मामलों की जांच चल रही है, उन सभी का वेतन रोकने तक का आदेश दिया है।

फाजिल्का निवासी लवजीत सिंह ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए अमनदीप कंबोज उर्फ अमनदीप स्कोडा और कुछ पुलिस अधिकारियों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि कंबोज जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यह मामला हाईकोर्ट में लंबे समय से विचाराधीन था, लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब के डीजीपी ने 17 अगस्त 2021 को हलफनामा दाखिल कर गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन अब तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है। न्यायालय ने कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों के फाजिल्का निवासी लवजीत सिंह ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए अमनदीप कंबोज उर्फ अमनदीप स्कोडा और कुछ पुलिस अधिकारियों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि कंबोज जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यह मामला हाईकोर्ट में लंबे समय से विचाराधीन था, लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है।

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