NIA ने तरनतारन विस्फोट मामले में कार्रवाई की, मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क की

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NIA ने तरनतारन विस्फोट मामले में कार्रवाई की, मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क की
NIA ने तरनतारन विस्फोट मामले में कार्रवाई की, मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क की

2019 में पंजाब के तरनतारन जिले में हुए बम विस्फोट मामले में एक प्रमुख आरोपी की संपत्ति NIA ने कुर्क की है। यह पंजाब में आतंकी संगठनों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह गुरजंट सिंह, जो कुर्क की गई संपत्ति चार्जशीट में मुख्य आरोपी है, से जुड़ा है। NIA ने यह कार्रवाई पंजाब के मोहाली के एसएस नगर में एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा दी गई आज्ञा के बाद की है।

यह मामला 2019 में तरनतारन के पंडोरी गोलान गांव में हुए विस्फोट से संबंधित था, जिसमें बिक्रमजीत सिंह पंजवार ने पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों का नेतृत्व किया था, और अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 33(1) के तहत संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया।

23 सितंबर 2019 को, एनआई ने तरन तारन पुलिस द्वारा दर्ज की गई मूल एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया। यह मामला बिक्रमजीत सिंह पंजवार के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी गिरोह की आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है जो पंजाब में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में शामिल था।

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