Kiran Choudhry: किरण चौधरी बनी रहेंगी विधायक, कांग्रेस की याचिका खारिज

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Kiran Choudhry: किरण चौधरी बनी रहेंगी विधायक, कांग्रेस की याचिका खारिज
Kiran Choudhry: किरण चौधरी बनी रहेंगी विधायक, कांग्रेस की याचिका खारिज

Kiran Choudhry: हरियाणा विधानसभा में सदस्यता रद्द किए जाने की मांग को लेकर दी गई कांग्रेस और जेजेपी की याचिकाओं पर विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कार्रवाई की।

उन्होंने किरण चौधरी (Kiran Choudhry) के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, जेजेपी की याचिका को दाखिल कर लिया गया है। विधानसभा स्पीकर की कोर्ट में सोमवार को इन लंबित याचिकाओं पर सुनवाई की गई।

Kiran Choudhry: किरण चौधरी बनी रहेंगी विधायक, कांग्रेस की याचिका खारिज
Kiran Choudhry: किरण चौधरी बनी रहेंगी विधायक, कांग्रेस की याचिका खारिज

Kiran Choudhry की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी

किरण चौधरी वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर तोशाम से चुनाव लड़कर जीती थीं। अब वह बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद की ओर से 19 जून को किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया था।

11 जुलाई को उन्होंने याचिका दायर कर किरण चौधरी (Kiran Choudhry) की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान गुप्ता ने तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने संबंधित कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है।

यह याचिका विधान सभा के ‘दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986 की कसौटियों पर खरी नहीं उतरी। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की याचिका को खारिज किया .

जेजेपी की याचिका दाखिल

इसी दौरान स्पीकर ने जेजेपी की तरफ से दायर याचिका पर भी सुनवाई की। याचिका में नरवाना के विधायक रामनिवास और बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है।

जेजेपी ने दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने और बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाया है। यह याचिका जेजेपी के कार्यालय सचिव रणधीर सिंह की ओर से दायर की गई है।

हालांकि, याचिका हरियाणा विधान सभा नियम 1986 के नियम 6 की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरती। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के आधार पर याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। दोनों आरोपित विधायकों और जेजेपी विधायक दल के नेता को अपना पक्ष चार सप्ताह के भीतर रखने के लिए कहा गया है।

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