Chandigarh Mayor: “सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित” – अरविंद केजरीवाल

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Chandigarh Mayor: "सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित"
Chandigarh Mayor: "सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित"

Chandigarh Mayor: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्णय दिया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर और भी निशान थे। कोर्ट ने निशान वाले बैलेट पेपर को गिनवाया, जिससे आम उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी घोषित किया गया।

यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने न्यायालय की टिप्पणी के बाद उत्सव मनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, “इस कठिन समय पर लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया।”

Chandigarh Mayor: सुप्रीम का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। पीठासीन अधिकारी ने भाजपा के 16 वोट और इंडिया गठबंधन के 20 वोट को अमान्य कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकतंत्र को बचाएगा। हमारे वोट चोरी हो गए, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट जाकर उनसे जीत छीन ली।

भाजपा को हराया जा सकता है अगर सब मिल जाए : केजरीवाल

केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे इतने छोटे चंडीगढ़ मेयर (Chandigarh Mayor) चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं तो सोचिए ये लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी गड़बड़ी करेंगे। ये हमेशा कहते हैं कि हमें 370 लोकसभा सीट मिल रही हैं, लेकिन ये यकीन कहां से आया? इससे वोट चोरी होती है।

ये चुनाव गड़बड़ी से जीते हैं। यद्यपि कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, लेकिन ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव दिखाता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम बीजेपी को हराया जा सकता है।

Chandigarh Mayor: पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने कानून तोडा

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को बारह वोट मिले थे। आठ मत गलत रूप से अमान्य घोषित किए गए। ये आठ वोट बाद में याचिकाकर्ता के पक्ष में गए। इस प्रकार, आठ मतों को मिलाकर याचिकाकर्ता के २० वोट होते हैं। यही कारण है कि आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) के महापौर पद पर नामित करते हैं।

भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का निर्णय अमान्य है। मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया। पीठासीन अधिकारी को निष्पक्ष होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मतपत्र बदला।

अनिल मसीह को दुर्व्यवहार नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर (Chandigarh Mayor) चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस भेजा है। दो कारणों से मसीह ने कोर्ट में गलतबयानी की: पहला, उन्होंने चुनाव पर गलत प्रभाव डाला। दूसरा न्यायालय में झूठ बोला। कोर्ट ने उनसे तीन सप्ताह में उत्तर देने की मांग की है।

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