University Law Amendment: विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक राष्ट्रपति ने खारिज किया

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University Law Amendment: विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक राष्ट्रपति ने खारिज किया
University Law Amendment: विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक राष्ट्रपति ने खारिज किया

University Law Amendment: पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। यह बिल पिछले साल 21 जून को पंजाब विधानसभा में पारित हुआ था. इस विधेयक के तहत राज्य के 11 विश्वविद्यालयों के कुलपति की शक्ति राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री को दे दी गई है. हालाँकि, उक्त विधेयक के वापस लेने के साथ, राज्यपाल अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे।

Amendment: राज्यपाल होंगे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति

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University Law Amendment: विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक राष्ट्रपति ने खारिज किया

सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए तीन विधेयकों में से इस विधेयक को वापस भेज दिया गया है. पंजाब के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पंजाब विधानसभा द्वारा पारित तीनों विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 (University Law Amendment Bill) , पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक और सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को भेजा।

सदन में पारित बिल के लिए सरकार ने पंजाबी यूनिवर्सिटी एक्ट 1961, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर एक्ट 1969, गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 2019, गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब एक्ट 2020, आई.के. गुजराल पंजाब टेक्निकल पेश किया शामिल हैं

यूनिवर्सिटी एक्ट 1996, शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2021, सरकार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2021, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक्ट 1998, गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब एक्ट 2009, महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 और गुरु अंगद देव वेटरनरी और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 9 में संशोधन किया गया। कुलाधिपति के रूप में मुख्यमंत्री इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कर सकते हैं।

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