AAP नेता राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली: वे अभी टाइप 7 बंगले में रहेंगे

0
226
AAP नेता राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली: वे अभी टाइप 7 बंगले में रहेंगे
AAP नेता राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली: वे अभी टाइप 7 बंगले में रहेंगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने AAP के राघव चड्ढा को टाइप 7 सरकारी बंगले देने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट में निचली अदालत का फैसला चुनौती दी थी। आप नेता राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी सुरक्षा और आतंकी धमकियों का हवाला देते हुए निचली अदालत का आदेश रद्द करने की मांग की।

सब कुछ परेशान करने के उद्देश्य से किया गया..।
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा के वकील ने बताया कि पंजाब से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसलिए Z+ सुरक्षा भी मिली है। राघव के वकील ने कहा कि पंजाब में उनके मुवक्किल को सुरक्षा मिली है, इसलिए इसका अर्थ कतई नहीं है कि दिल्ली में सुरक्षा कम हो जाएगी और यहां मेरी हत्या हो जाएगी।

AAP नेता राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली: वे अभी टाइप 7 बंगले में रहेंगे
AAP नेता राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली: वे अभी टाइप 7 बंगले में रहेंगे

राघव चड्ढा ने कहा कि मुझे शक है कि यह सब मेरी शादी के दौरान जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा के बंगले का आवंटन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रद्द कर दिया था। AAP नेता ने इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।

क्या पूरा मुद्दा है?
राघव चड्ढा को राज्यसभा सदस्य के रूप में टाइप-6 घर मिला। तब उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से टाइप-7 बंगला देने की मांग की। उन्हें टाइप-7 बंगला राज्यसभा सचिवालय से मिला। इसी साल, राज्यसभा सचिवालय ने राघव को टाइप-7 बंगले का अनुबंध रद्द कर दिया। बता दें कि टाइप-7 बंगला आम तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों या पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही मिलता है।

बंगले का आवंटन क्यों रद्द हुआ?
राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि राघव टाइप-7 की योग्यता नहीं थी, इसलिए आवंटन रद्द कर दिया गया। तब Raghav कोर्ट गया। राज्यसभा सचिवालय के निर्णय को पटियाला हाउस कोर्ट ने सही ठहराया था। आम आदमी पार्टी के नेता ने पटियाला हाउस कोर्ट से अपील की थी।

देखे मनीष सिसोदिया सबूत से छेड़छाड़ कर सकते हैं..। CBI-ED की दलील SC में सुरक्षित, जमानत पर फैसला….

ऐसे दिल्ली और अन्य न्यूज़ देखने के लिए देखते रहे वी.आर.लाइव यहाँ क्लिक कीजिये