Punjab:  वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों को कोड 03 का उपयोग करना चाहिए, दूसरे राज्य में खरीदारी करने पर भी भरेगा पंजाब का खजाना

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा।

यदि पंजाब के नागरिक किसी दूसरे राज्य में खरीददारी करते हैं, तो भी वे पंजाब के खजाने में योगदान दे सकते हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह घोषणा की है। वित्त मंत्री ने विधानसभा के दो दिवसीय सत्र में GST संशोधन बिल पारित करने से उत्साहित होकर कहा कि पंजाब के लोगों को बाहरी राज्यों में खरीदारी करते समय जीएसटी अदायगी में कोड-03 लिखना चाहिए. इससे GST से काटा गया पैसा पंजाब के जीएसटी खाते में जुड़ेगा और राज्य का राजस्व बढ़ेगा।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब का GST कोड 03 है। इस कोड के माध्यम से पंजाब से बाहर कुछ भी खरीद-फरोख्त करने पर, पंजाब के खाते में ही लागू GST की राशि जाएगी। उन्हें एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई पंजाबी गोवा में कुछ खरीदता है, तो बिल में जीएसटी कटौती के लिए कोड-03 लिखवाना चाहिए। संबंधित खरीद पर लागू जीएसटी का पूरा पैसा पंजाब के GST खाते में स्वतः आ जाएगा। यह पूछे जाने पर पंजाब सरकार को क्या लाभ होगा अगर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति पंजाब आकर बिल पर जीएसटी कटौती के लिए अपने राज्य का कोड लिखवाए? अर्थमंत्री ने बताया कि इस स्थिति में धन संबंधित राज्य के जीएसटी खाते में जाएगा।

कोड-03 से पंजाब की तरक्की में योगदान दें पंजाबी: आप

विधानसभा सत्र के दौरान GST संशोधन बिल पारित होने की प्रशंसा करते हुए पंजाब आप के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंजाब के लोगों से राज्य की तरक्की में भाग लेने की अपील की। जीएसटी संशोधन बिल से पंजाब का राजस्व बढ़ेगा, उन्होंने कहा। उनका कहना था कि अब पंजाब के लोग राज्य से बाहर कुछ खरीदने पर 03 कोड का उपयोग करेंगे तो टैक्स पंजाब सरकार के खाते में जाएगा।

गौरतलब है कि जीएसटी के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय सरकार द्वारा कोड नंबर दिए गए हैं, जो प्रत्येक राज्य के जीएसटी खातों के नंबर के आगे राज्य का कोड लिखा जाता है। महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का जीएसटी कोड 03, 04 और 02 हैं। जीएसटी कानून ने पहले कहा था कि किसी वस्तु या सेवा पर लागू जीएसटी की राशि जिस राज्य में खरीद-फरोख्त की जाएगी, उसी राज्य के हिस्से में जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस प्रावधान को ऊपर बताया है।

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