Illegal Colonies: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक पेश किया, जिसमें अवैध कॉलोनियों में संपत्तियों का पंजीकरण कराने के लिए एनओसी की जरूरत को खत्म करने का प्रावधान है। तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यह विधेयक पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने या तो 31 जुलाई से पहले भूखंड खरीदे हैं, या जिन्होंने शुरुआती पैसे का भुगतान कर दिया है और यह साबित कर सकते हैं कि बिक्री कानूनी है, उन्हें संशोधित अधिनियम के तहत लाभ होगा।
मान ने कहा, “भूखंडों के ऐसे सभी लेनदेन को कानूनी लेनदेन माना जाएगा और ऐसे भूखंड धारकों को सभी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।” बाद में विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
Illegal Colonies: पंजाब में 14000 अवैध कॉलोनियां हैं और ऐसी कॉलोनियों में हजारों प्लॉट धारकों को फायदा होगा। पिछली कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पंजाब कानून (अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2018 लेकर आई थी, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि ऐसी कॉलोनियों या व्यक्तिगत भूखंडों के बिक्री समझौते 19 मार्च, 2018 से पहले निष्पादित किए जाने चाहिए।
Illegal Colonies: प्लॉट धारकों को एनओसी प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
अब, संशोधन कट-ऑफ तिथि को 31 जुलाई, 2024 तक बढ़ा देगा पिछली अकाली-भाजपा सरकार के दौरान, पंजाब कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2013 लाया गया था और अवैध कॉलोनियों और व्यक्तिगत भूखंडों में उल्लंघनों को कम करने के लिए 2014 और 2016 में संशोधन किए गए थे।
Illegal Colonies: अधिकारियों ने कहा कि आवास और शहरी विकास, स्थानीय निकाय और राजस्व विभागों के अधिकारियों के बीच कई बैठकों के बावजूद, प्लॉट धारकों को एनओसी प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने पंजाब में तेजी से बढ़ती अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए निर्देश जारी किए थे।
Table of Contents
લેટેસ્ટ સમાચાર માટે અહી કલિક કરો
યુ-ટ્યુબ ચેનલમાં શોર્ટ્સ જોવા અહીં કલિક કરો
ગુજરાતના મહત્વના સમાચાર માટે અહીં ક્લિક કરો
રોમાંચક સમાચાર માટે અહીં ક્લિક કરો