Delhi High Court का आदेश; पड़ोसी की पत्नी को परेशान करने वाले गुरुद्वारा में करेगे सेवा

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Delhi High Court का आदेश; पड़ोसी की पत्नी को परेशान करने वाले गुरुद्वारा में करेगे सेवा
Delhi High Court का आदेश; पड़ोसी की पत्नी को परेशान करने वाले गुरुद्वारा में करेगे सेवा

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने पड़ोसी की पत्नी की मर्यादा भंग करने के आरोपित दो लोगों को १ महीने तक गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने पक्षों के बीच समझौते के बाद मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपित १ महीने तक हर दिन सुबह नौ बजे से गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

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Delhi High Court का आदेश; पड़ोसी की पत्नी को परेशान करने वाले गुरुद्वारा में करेगे सेवा

Delhi High Court: १ माह तक गुरुद्वारा में सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे

अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपित १ माह की अवधि के लिए हर दिन सुबह नौ बजे से गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे और एक माह की अवधि पूरी होने के बाद गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। जिसे अदालत के आदेश का अनुपालन दिखाने के लिए भी दायर किया जाएगा।

20-20 पेड़ लगाए : Delhi High Court

न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपितों को अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा और यह समझना होगा कि वे अदालतों को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने दोनों को निर्देश दिया कि वे सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए 25-25 हजार रुपये का खर्च अदा करें और अपने इलाके में 20-20 पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। 

अदालत ने समझौते के बाद प्राथमिकी रद्द करने के लिए आरोपियों की याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया.आरोपितों ने शिकायतकर्ता पड़ोसी पर हमला किया था और उसकी पत्नी के खिलाफ गंदी और अश्लील टिप्पणियां की थी। भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 2014 में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

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