Punjab news: ड्रग रैकेट के सरगना और पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोहाली कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। करीब 6 हजार करोड़ रुपये की ड्रग तस्करी के इस मामले में कोर्ट ने पूर्व डीएसपी भोला समेत 17 आरोपियों को दोषी करार दिया है.
Punjab news: कितने आरोपी सामिल
कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर उन्हें एक और साल जेल में बिताना पड़ सकता है. इस मामले में कुल 23 आरोपी थे, जिनमें से चार की मौत हो चुकी है और दो आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. ऐसे में मोहाली कोर्ट ने जगदीश भोला समेत मनप्रीत, सुखराज सुखजीत सुख और मनिंदर को 10-10 साल की सजा सुनाई है. भोला की पत्नी गुरप्रीत कौर को 3 साल की सजा सुनाई गई है.
इस मामले में भोला के आरोप पत्र में नामित अन्य साथियों को भी सजा सुनाई गई है। उनमें से सात को पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत चार साल, पांच को पांच साल और एक महिला और एक बुजुर्ग आरोपी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है।
भोला पंजाब पुलिस के डीएसपी रह चुके हैं. वह एक पूर्व पहलवान हैं और एशियाई खेलों में भी भाग ले चुके हैं। यह ईडी का ऐतिहासिक मामला रहा है, जिसमें एक साथ कई आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
गौरतलब है की, नवंबर 2023 में भोला को एक बार गिरफ्तार किया गया था. बाद में, ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनके और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज ड्रग मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बारे में पूछताछ की। भोला को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े तीन मामलों में मोहाली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 24 साल जेल की सजा सुनाई थी। (Punjab news)
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