Shambhu border: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर बंद सड़कों को खोलने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाए।
उधर, किसानों ने भी ऐलान किया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर सड़क खाली करने और बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि किसान आंदोलन के कारण पिछले 5 महीने से NH-44 बंद है. इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
किसान नेता मंजीत रॉय ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही दिल्ली जाना चाहते थे और शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर जा रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अनावश्यक प्रतिबंध लगाकर हमें यहीं रोक दिया. वे हाईकोर्ट के हालिया आदेश का स्वागत करते हैं।
Shambhu border: बॉर्डर पर स्थिति शांत
हाई कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर पर स्थिति शांत है और किसानों की केंद्र सरकार से मांग है. हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों को आदेश दिया है. जहां हरियाणा ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड हटा दिए, वहीं पंजाब को किसानों को वहां से हटाना चाहिए. कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत डल्लेवाल को पक्षकार बनाया गया था।
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