delhi news : स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।
delhi news : बता दें कि बिभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने बीते बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार यानी आज मामले में अपना निर्णय सुनाने के लिए तारीख तय की थी।
delhi news : इससे पहले 6 जुलाई को बढ़ी थी न्यायिक हिरासत
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 6 जुलाई को अदालत ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ाई थी. विभव कुमार पर बीते 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप लगा है. उस दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विभव कुमार और स्वाति मालीवाल दोनों मौजूद थे. स्वाति मालीवाल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद 18 मई को विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया. उसी दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया.
delhi news : क्या थे स्वाति मालीवाल के आरोप?
मालूम हो, स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी शिकायत में विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि 13 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर वह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थीं. उस दौरान वेटिंग एरिया में विभव कुमार ने उन पर हमला किया. राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 16 मई को एफआईआर दर्ज हुई और फिर दो दिन बाद 18 तारीख को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.
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